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अमेरिकी अदालत ने गौतम अडाणी के खिलाफ रिश्वत और धोखाधड़ी का केस किया खारिज

नई दिल्ली। अमेरिका की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडाणी के खिलाफ चल रहे रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले को खारिज कर दिया है। ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला अदालत के जज निकोलस गारौफिस ने अमेरिकी न्याय विभाग की उस मांग को मंजूरी दे दी, जिसमें मामले को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की गई थी।

यह मामला करीब दो साल पहले सामने आया था। गौतम अडाणी पर आरोप था कि उन्होंने भारत में सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। आरोपों के मुताबिक, रिश्वत के जरिए अडाणी समूह की एक कंपनी को सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का ठेका दिलाने की योजना बनाई गई थी। अडाणी समूह ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया था।

अदालत के फैसले के बाद गौतम अडाणी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विनम्रता और गहरे सम्मान के साथ अमेरिकी अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं।

अमेरिकी निवेशकों से जुड़ा था मामला

मामले में अमेरिकी निवेशकों के हित भी जुड़े हुए थे। अडाणी ग्रीन एनर्जी ने सितंबर 2021 में करीब 75 करोड़ डॉलर के बॉन्ड जारी किए थे। इनमें लगभग 17.5 करोड़ डॉलर अमेरिकी निवेशकों की ओर से लगाए गए थे।

अमेरिकी जांच में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने निवेशकों को कथित रिश्वत योजना से जुड़े जोखिमों और उन्हें रोकने के लिए किए गए उपायों की पूरी जानकारी नहीं दी। इसी आधार पर मामले में निवेशकों को कथित तौर पर गुमराह करने और धोखाधड़ी से जुड़े आरोप भी लगाए गए थे।

अमेरिकी अभियोजकों का आरोप था कि भारतीय अधिकारियों को कथित रिश्वत देने की योजना बनाई गई, निवेशकों को महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए धोखाधड़ी की गई।

प्रतिभूति नियामक की ओर से भी कार्रवाई

मामले को लेकर अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी कार्रवाई की थी। आरोप था कि निवेशकों को गलत या अधूरी जानकारी दी गई। इस मामले में अमेरिकी एक्सचेंज कानूनों के तहत कार्रवाई की गई थी।

न्याय विभाग ने पहले ही केस बंद करने की मांग की थी

अमेरिकी न्याय विभाग ने 18 मई को अदालत को बताया था कि वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हालांकि, केस को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी थी।

अब जज निकोलस गारौफिस की मंजूरी के बाद गौतम अडाणी के खिलाफ यह अमेरिकी आपराधिक मामला समाप्त हो गया है।

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