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राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि केस खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी मंजूरी पर दिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ वीर सावरकर (Veer Savarkar) से जुड़े मानहानि मामले (Defamation Case) को रद्द कर दिया है। यह मामला सावरकर के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और समाज में नफरत फैलाने के आरोपों से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि मामले में मुकदमा चलाने के लिए जरूरी कानूनी मंजूरी (Legal Sanction) नहीं ली गई थी। ऐसे में केस को आगे जारी नहीं रखा जा सकता।

मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) और जस्टिस शील नागू (Justice Sheel Nagu) की पीठ ने की। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवश्यक आधिकारिक मंजूरी (Official Approval) नहीं ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मामले को खत्म कर दिया।

2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था बयान

यह मामला राहुल गांधी के नवंबर 2022 में दिए गए भाषण से जुड़ा है। 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले (Akola Maharashtra) में भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी।

इसके बाद वकील नृपेंद्र पांडेय (Advocate Nripendra Pandey) ने राहुल गांधी के खिलाफ निजी आपराधिक शिकायत (Private Criminal Complaint) दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने जानबूझकर सावरकर का अपमान किया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया था समन

शिकायत पर निचली अदालत (Magistrate Court) ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन (Summons) जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट (High Court) का रुख किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने 4 अप्रैल 2025 को मामले की सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी सेशन कोर्ट (Sessions Court) में रिव्यू पेटिशन (Review Petition) दाखिल कर सकते हैं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले और निचली अदालत के समन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी कानूनी मंजूरी नहीं होने के आधार पर सावरकर मानहानि केस (Savarkar Defamation Case) को रद्द कर दिया।

योगी ने सपा और शिवपाल यादव पर साधा निशाना

इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सपा नेता शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पर निशाना साधा। योगी ने बिना नाम लिए कहा कि जिस व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले लोग आज समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़े हैं, वही पार्टी सत्ता में आने पर उसे गृहमंत्री बनाने की बात कर रही है।

योगी ने आरोप लगाया कि ऐसी राजनीति के पीछे फिर से दंगे और अशांति फैलाने की मंशा है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और भारत के विभाजन से जुड़े इतिहास को लेकर राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ सावरकर मानहानि केस (Savarkar Defamation Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का यह फैसला कानूनी प्रक्रिया और जरूरी मंजूरी के मुद्दे पर आधारित रहा। मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

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